• December 16, 2021

क्या है पोक्सो एक्ट और क्यों आया वजूद में पोक्सो एक्ट

क्या है पोक्सो एक्ट और क्यों आया वजूद में पोक्सो एक्ट

मुंबई। 16 दिसंबर 2012 की वह काली रात जब हैवानो ने हैवानियत की सारी हदे ही पार कर दी। वो खौफनाक रूह कंपा देने वाली रात जिस वारदात ने सरकार को महिलाओ के साथ होने वाली दरन्दिगी की घटनाओ पर सोचने पर विवश कर दिया। जिसके बाद देश में घिनौनी वारदात रेप की परिभाषा ही बदल गयी। लेकिन निर्भयाकांड के बाद हालात बदल गए और कानून भी. नए कानून के अनुसार किसी महिला को गलत तरीके छूना, छेड़छाड़ करना और अन्य किसी भी तरीके से यौन शोषण करना भी बलात्कार में शामिल कर दिया गया. इसके अलावा निर्भया कांड के बाद एक पोक्सो नाम का नया कानून भी वजूद में आया.

पोक्सो एक्ट क्या है :-

पॉक्सो अंग्रेजी भाषा का शब्द है. जिसका पूरा नाम है लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012. इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ से संबंधित मामलों की कार्रवाई की जाती है. इसके अलावा बच्चों और नाबालिगों को यौन शोषण , सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे संघीन अपराधों से सरुक्षा दी जाती है . पॉक्सो एक्ट की धारा 5 एफ, 6, 7, 8 और 17, के अनुसार आरोपी का बचना नामुनकिन है.

इस कानून की मुख्य बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है. और तुरंत कार्यवाही होती है। इसके तहत आरोपी को जमानत भी नहीं मिलती है. इस एक्ट में पीड़ित बच्ची अथवा बच्चे के सुरक्षा के प्रावधान है इससे पहले जब तक पीड़िता का सेक्सुअल पेस्ट्रीशियन नहीं होता था तब तक उसे रेप नहीं माना जाता है किन्तु निर्भया कांड के बाद उस खौफनाक वारदात ने देश को हिलाकर रख दिया जिसके बाद कानून और भी सख्त हो गए।

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