• April 26, 2022

जब महिला ने की रेप की झूठी शिकायत तो कोर्ट ने सुना दी ये सजा

जब महिला ने की रेप की झूठी शिकायत तो कोर्ट ने सुना दी ये सजा

इंटरनेट डेस्क। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमे एक महिला पहले तो रेप का झूठा इल्जाम लगाया फिर उसी शख्स से शादी भी कर ली। जिसके बाद मामला इलाहबाद के हाईकोर्ट में पहुंच गया जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. और महिला को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा है कि कानून प्रणाली पहले से ही केसों के बोझ से जूझ रही है और इस तरह के झूठे केसों से कानून के कीमती कीमती समय को बर्बाद कर रहे है। ऐसे झूठे केसों के चलते वास्तविक मामलों के निपटारे पर असर पड़ता है, इसलिए कथित पीड़िता पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया जाता है.

बता दे की सलमान उर्फ मुहम्मद सलमान के खिलाफ एक महिला ने रेप का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर लिखा दी थी. बाद में महिला ने उसी युवक से शादी कर ली. कोर्ट ने आरोपी पति की याचिका पर विचार करते हुए एफआईआर रद्द करने के आदेश दिए हैं और झूठी एफआईआर लिखाने वाली महिला पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया है. जानकारी के मुताबित महिला ने शादी से पहले शिकायत दर्ज कराई कि शादी का वादा कर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी के लिए मना कर दिया हालांकि, इसके कुछ दिनों बाद दोनों ने समझौता कर लिया और एक-दूसरे की रजामंदी से शादी भी कर ली. इसके बाद महिला ने जांच अधिकारी के पास पहुंचकर लिखाई गई एफआईआर को रद्द करने का आवेदन भी दिया।

महिला ने एफआईआर रद्द कराने के लिए दिए गए आवेदन में महिला ने स्पष्ट कहा है कि सलमान और उसके बीच किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं था, वह केवल उससे प्यार करती थी. कोर्ट ने इस पॉइंट को नोट कर कहा कि शिकायत करने वाली महिला ने स्वीकार किया है कि उसके लगाए रेप के पूरी तरह से इल्जाम झूठे हैं और ऐसा लगता है कि शादी का दबाव बनाने के लिए झूठी एफआईआर लिखाई गई है. कोर्ट ने झूठी और आधारहीन एफआईआर लिखाने के लिए शिकायतकर्ता पर 10 हज़ार का जुर्माना लगाया दिया है और लिखाई गई एफआईआर को रद्द करने के लिए कहा है.

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