• November 1, 2022

इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने फेसबुक पर पुलवामा हमले का मनाया जश्न, अब मिली ये सजा

इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने फेसबुक पर पुलवामा हमले का मनाया जश्न, अब मिली ये सजा

इंटरनेट डेस्क। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama attack) को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने वाले एक छात्र को 5 साल तक कैद की सजा दी गई है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। जानकारी के लिए बता दे की बेंगलुरु के कचरकनहल्ली का रहने वाला छात्र फैज रशीद (Faiz Rashid) सोशल साइट फेसबुक पर पुलवामा हमले (Pulwama attack) का जश्न मना रहा था। कोर्ट ने इस मामले में छात्र को 5 साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश सीएम गंगाधारा ने कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को UAPA के तहत छह महीने की और सजा काटनी होगी। साल 2019 में हुए आत्मघाती बम हमले में हमारे CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इंजीनियरिंग छात्र इसी का जश्न मना रहा था। जिसको लेकर कोर्ट ने उसे यह सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक जीएन अरुण ने तर्क देते हुए हमारे सहयोगी TOI से कहा कि विशेष अदालत ने रशीद को IPC की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), और धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी पाया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार अच्छे आचरण के आधार पर आरोपी को रिहा करने के विचार पर इनकार करते हुए न्यायाधीश ने कहा “आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं था। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए। छात्र ने हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। इसलिए देश के प्रति आरोपी के जरिए किया गया यह जघन्य अपराध है, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।

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