• February 4, 2023

जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त

जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को किया आरोपमुक्त

इंटरनेट डेस्क। दिल्ली के जामिया (Jamia) में सीएए प्रोटेस्ट (CAA Protest) के दौरान भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को दिल्ली की साकेत कोर्ट (Saket Court) ने बरी कर दिया है. दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच जामिया के शाहीन बाग में झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी. जिसमें पुलिस ने अपनी जांच के दौरान शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया मामला?

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने और उससे जुड़े कई अन्य मामलों में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और उनके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत वाद दर्ज किया गया था.

‘जेल में बंद हैं शरजील इमाम’

शरजील इमाम (Sharjeel Imam) 2020 से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के एक मामले में जेल में बंद है. उनके ऊपर एक से अधिक मामले चल रहे हैं. शरजील इमाम (Sharjeel Imam) और इकबाल तन्हा को स्पेशल सेल की कस्टडी में रखा गया है. पुलिस का आरोप है कि 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के पीछे भी इन इमाम और उनके साथियों की गहरी साजिश थी.

शरजील को लेकर क्या है पूरा विवाद?

जामिया के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे. कई दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शरजील इमाम (Sharjeel Imam) पर आरोप है कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और 16 दिसंबर 2019 को शाहीन बाग में असम और पूर्वोत्तर भारत को चिकन नेक के जरिए तोड़ देने की बात की थी.

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