• January 2, 2023

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: नोटबंदी को 4 जजों ने ठहराया सही तो एक ने बताया गैरकानूनी!

नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: नोटबंदी को 4 जजों ने ठहराया सही तो एक ने बताया गैरकानूनी!

इंटरनेट डेस्क। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सही ठहराया है। पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला चार-एक के बहुमत से सुनाया।

5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना (BV Nagaratna) ने बाकी चार जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था। इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है. जस्टिस गवई ने बताया कि याचिकाओं में 9 मुद्दों को उठाया गया था, 6 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी. इसलिए, उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई जरूरत नहीं है.

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