- May 2, 2022
हाईकोर्ट से कुमार विश्वास को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर पंजाब के रोपड़ में केस दर्ज हुआ था। कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने याचिका दायर करके कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जांच एजेंसी आगे बढ़ रही है, उससे स्पष्ट है कि वह ऐसी प्रक्रिया अपनाकर याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है।
20 अप्रैल को कुमार विश्वास के घर पहुंची थी पुलिस
पंजाब में रूपनगर के सदर थाने में 12 अप्रैल को कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजियाबाद स्थित कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) के घर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था।
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए आप समर्थकों के साथ गांवों में घूम रहे थे, तो कुछ अज्ञात नकाबपोशों ने उन्हें रोका और उन्हें खालिस्तानी कहा। शिकायतकर्ता ने कहा था, “इस तरह की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। यह सब तब शुरू हुआ, जब कुमार विश्वास (Kumar Vishwas) ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ समाचार चैनलों/सोशल मीडिया मंचों पर अलगाववादी तत्वों से आप के जुड़ाव का आरोप लगाते हुए भड़काऊ बयान दिया।”
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