• March 25, 2022

बीरभूम हिंसा की CBI करेगी जांच, ममता सरकार को झटका, HC ने कहा- बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच

बीरभूम हिंसा की CBI करेगी जांच, ममता सरकार को झटका, HC ने कहा- बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच

नई दिल्ली। बीरभूम हिंसा मामले (Birbhum violence case) में हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी को जांच नहीं सौंपने के अनुरोध को खारिज करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है. बता दें कि बीरभूम में मंगलवार को भीड़ ने आठ लोगों को जिंदा जला दिया था.

बंगाल सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल अब इस मामले को सीबीआई को सौंपेगा. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव (Prakash Srivastava) और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने CBI को 7 अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. वहीं इस मामले पर ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा है कि अगर आरोपितों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनका पता लगाया जाएगा.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बीरभूम हिंसा मामले में बोगटुई गांव का दौरा भी कर चुकी हैं. इस दौरान ममता ने कहा कि बहाने नहीं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहती हूं. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक बंगाल में इतनी बर्बरता हो सकती है. मां और बच्चे मारे गए. एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही. साथ ही कहा कि पुलिस सभी एंगल से हत्या के कारणों की जांच करेगी.

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