• August 18, 2022

दिल्ली HC ने दिया आदेश, कहा- BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस

दिल्ली HC ने दिया आदेश, कहा- BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस

इंटरनेट डेस्क। केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने BJP के नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप का केस दर्ज होगा. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जांच 3 महीने में पूरी करने के लिए कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन (Asha Menon) की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. दिल्ली HC ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.

क्या है मामला?

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL डालकर पतंग पर रोक की मांग हुई थी (सांकेतिक फोटो)
‘पतंग उड़ाना सांस्कृतिक गतिविधि, रोक नहीं लगा सकते’, दिल्ली HC ने खारिज की अर्जी दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराने की अपील की थी. महिला का आरोप था कि शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी.

इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ मामला नहीं बनता. निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है. कोर्ट ने जुलाई 2018 में शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था. इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, अब हाईकोर्ट से भी शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) को झटका लगा है. हालांकि, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी.

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