- January 5, 2023
हल्द्वानी के 50 हजार लोगों के आशियाना संकट ! SC में सुनवाई
इंटरनेट डेस्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों के लिए आज का दिन अहम है। बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने आशियानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। क्या 4400 परिवारों को अपना घर खोकर उठाना पड़ेगा ? 4400 घर, 50 हजार नागरिक, बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी, 2 मंदिर, 20 मस्जिद, 3 सरकारी स्कूल, 11 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र… क्या इन सबकुछ पर 8 जनवरी को अतिक्रमण के ठप्पे के साथ अब बुलडोजर चल जाएगा ?
रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। रेलवे की जमीन पर 4365 कच्चे-पक्के मकान बने हैं। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले ही मुस्लिम बहुल इलाके बनभूलपुरा में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगी। साथ ही 14 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, पांच कंपनी आरपीएफ व आरएफ समेत पीएसी व भारी पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेगी।
बता दे की तनाव को देखते हुए पुलिस आमजन के हथियार लेकर पहुंचने या एकत्रित होने पर भी पाबंदी लग जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र के 216 लोगों से लाइसेंसी हथियार भी जमा करा लिए हैं। नैनीताल के एसएसपी पंकज भट्ट के ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं।
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