- February 21, 2022
चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, लगा इतने लाख का जुर्माना!
नई दिल्ली। लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में पांच साल की सजा सुनाई गई है. उनपर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके शशि ने यह फैसला सुनाया. लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी. लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को जेल में ही रहना पड़ेगा.डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था. चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था. CBI की तरफ से कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) जब वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक के नीचे यह सब कुछ हुआ, यानी यह सब उनकी जानकारी में था.
बता दें कि लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को पहले भी चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है. इनमें फिलहाल लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) बेल पर चल रहे हैं. इनमें भी उनको हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट ने उनको इसमें राहत नहीं दी थी. बाद में हाईकोर्ट में कुछ सजा काटने और हेल्थ इशू की दलील दी गई, जिसपर हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी. लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) को यह राहत 42 महीने की सजा पूरी करने के बाद मिली थी.
CBI की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव (lalu prasad yadav) समेत अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया था. कोर्ट ने तब सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन हुई, लालू ऑनलाइन ही इसमें शामिल हुए.