• June 16, 2022

बुलडोजर एक्शन पर SC ने योगी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

बुलडोजर एक्शन पर SC ने योगी सरकार से 3 दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में SC में आज सुनवाई हुई. SC ने योगी सरकार (Yogi Government) से तीन दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है. साथ ही बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब अगले हफ्ते मंगलवार को मामले में सुनवाई होगी. SC ने योगी सरकार (Yogi Government) कहा कि कोई भी तोड़फोड़ की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया से हो. कोर्ट ने कहा कि ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि ये बदले की कार्रवाई है. अब ये कितनी सही है, हमें नहीं मालूम. ये रिपोर्ट्स सही भी हो सकती हैं और गलत भी. अगर इस तरह के विध्वंस किए जाते हैं तो कम से कम जो कुछ किया जा रहा है, वह कानून की प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए.

कोर्ट की ओर से की गई इस टिप्पणी पर योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि क्या अदालत प्रक्रिया का पालन करने वाले निर्देश जारी कर सकती है? इस पर SC ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं. आप तीन दिनों में जवाब दाखिल करें. आप सुनिश्चित करें कि इस दौरान कुछ भी अनहोनी न हो. बता दें कि जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) ने SC का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आगे कोई विध्वंस नहीं किया जाए.

इससे पहले योगी सरकार (Yogi Government) की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा. योगी सरकार की ओर से SC में कहा गया है कि किसी भी धर्म को टार्गेट करके कार्रवाई नहीं की जा रही है. हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कहा कि 2020 से योगी सरकार की ओर से ये कार्रवाई चल रही है और अभी तक कोई भी प्रभावित व्यक्ति कोर्ट में नहीं आया है. हरीश साल्वे (Harish Salve) के इस दलील के बाद SC की ओर से कहा गया कि कानून का पालन करने का आश्वासन दिया जाना चाहिए. कौन आया है या नहीं यह कहना महत्वपूर्ण नहीं है.

 348 total views,  2 views today

Spread the love