• December 3, 2023

पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का दंडादेश स्थगित

पूर्व विधायक वेदप्रकाश सोलंकी का दंडादेश स्थगित

चाकसू। अर्चना अग्रवाल की कोर्ट अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अधीनस्थ न्यायालय निखिल सिंह के दिनांक 28/11/2023 के आदेश को स्थगित करते हुए आर्थिक जुर्माना एवं दंडादेश का फेसला स्थगित कर दिया है।प्रकरण यह था कि अपीलार्थी वेदप्रकाश सोलंकी के पैतृक गांव बानसूर मे पिता मातादीन सोलंकी की जमीन थी, जिसको अनुसूचिचत जाति की भूमि होने के कारण ओमप्रकाश यादव ने अपने आदमी को पार्टी बनाकर डमी हीरालाल को ले आया और एससी का होने के कारण उसके नाम इकरारनामा बना लिया।

बाद में पैसों कि व्यव्स्था नही होने के कारण सौदा कैंसल हो चूका था।लेनदेन हीरालाल से था तो ओमप्रकाश को पूर्व में दिए चेक सोलंकी ने मांगे तो आजकल करता रहा, जबकि चेको को ओमप्रकाश मोहर सिंह को अपनी पत्नी अनोखी व पुत्र कृष्ण को देकर बैंको में लगा कर एफआईआर में धारा 138 एनआईए मैं मुकदमा करवाकर नोटिस जारी कर दिया।वेदप्रकाश सोलंकी ने प्रताप नगर थाने में एफआईआर नम्बर 590/2016 हैं दर्ज करवादी जिसमे ओमप्रकाश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई।

पुलिस व मोजूद व्यक्तियों के मध्य राजीनामा सभी मुकदमों में हो गया जिसकी लिखित हैं उक्त मुकदमे में 25000/25000 की रशीदे लौटने का ओमप्रकाश यादव ने वादा किया था। राजीनामा के समय जिमेदारीपूर्ण नही किया कोर्ट को गुमराह किया जिसकी वेदप्रकाश सोलंकी ने अपील की हैं।

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