- August 12, 2022
नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर 28 अगस्त को गिराया जाएगा, SC ने दी इजाजत
इंटरनेट डेस्क। नोएडा के सेक्टर-93ए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर को गिराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई 21 अगस्त की बजाय अब 28 अगस्त से शुरू की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है. इसे ब्लास्ट करके गिराया जाएगा. प्रशासन ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली है. इससे पहले CBRI भी मंजूरी दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा ऑथोरिटी के अनुरोध पर ट्विन टावर गिराने के लिए 4 सितंबर तक का अतिरिक्त समय भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि टावर 28 अगस्त तक गिराए जाने हैं लेकिन अपरिहार्य स्थिति में इसके लिए 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय लिया जा सकता है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी महीने की शुरुआत में एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नोएडा में कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए सुपरटेक लिमिटेड के 40 मंजिला दो टावर को गिराने की जगह वैकल्पिक समाधान का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस’ पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और निर्देश दिया था कि इस राशि को रजिस्ट्री में जमा किया जाए, ताकि कोविड से प्रभावित रहे वकीलों के परिजनों के लाभ के लिए इसका उपयोग किया जा सके।
इससे पहले केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) ने एडफिस इंजीनियरिंग को नोएडा के सेक्टर-93-ए स्थित सुपरटेक के दोनों टावर (Supertech located in Sector-93-A, Noida) (एपेक्स-सियान) को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को नोएडा प्राधिकरण में एडफिस इंजीनियरिंग, सुपरटेक प्रबंधन और सीबीआरआई के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। सीबीआरआई ने एडफिस इंजीनियरिग को विस्फोटक लगाने की मंजूरी दे दी थी लेकिन सुपरटेक प्रबंधन पर संरचनात्मक ऑडिट को लेकर पेच फंसा दिया था।
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