• May 13, 2022

SC का रोक से इनकार; चीफ जस्टिस बोले- फाइलें देखनी होंगी,ज्ञानवापी मस्जिद का कल से शुरू होगा सर्वे

SC का रोक से इनकार; चीफ जस्टिस बोले- फाइलें देखनी होंगी,ज्ञानवापी मस्जिद का कल से शुरू होगा सर्वे

नई दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) के सर्वे का काम कल यानी शनिवार से शुरू होगा. मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीटिंग के बाद बताया कि कल से सर्वे कमीशन की कार्यवाही एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा की जाएगी, इसको लेकर सभी पक्ष के लोगों के साथ बैठक हुई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की की अपील गई है.

 

बता दे की इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जाहिर की है और बाद में इस पर सुनवाई की जाएगी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमना (NV Ramana) ने कहा कि इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। हम इस मामले की लिस्टिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़ी फाइलों को हमने पढ़ा नहीं है। उनके अध्ययन के बाद ही कोई आदेश जारी किया जा सकता है।

 

इंतजामिया कमेटी की ओर से पेश अधिवक्ता हुजेफा अहमदी (Huzefa Ahmadi) ने अदालत से मांग की कि वाराणसी कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिसने गुरुवार को मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी किया है। अदालत ने 17 मई तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) के बगल में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके अंदर हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा करने की परमिशन दिए जाने की भी मांग की गई है। इस पर अदालत ने सर्वे करने और वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सर्वे में मिले सबूतों की रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में पेश की जाए।

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