• July 13, 2022

बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 10 अगस्त को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने सभी पक्षों से मामले से जुड़ी दलीलों को पूरी करने को कहा और फिर तोड़फोड के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘ कानून का पालन करना होगा, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। किन्तु क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? ऐसा सर्वव्यापी आदेश पारित करने से क्या हम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे। शीर्ष अदालत मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़-फोड़ न की जाए।

 

बता दे की इससे पहले यूपी सरकार ने जवाब दाखिल किया. योगी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई. जिन लोगों ने अवैध निर्माण किया था, प्रशासन ने उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है. सरकार ने कहा, जमीयत उलेमा ए हिंद याचिका दाखिल कर कोर्ट को गुमराह कर रही है. लिहाजा इस याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज किया जाए. सरकार ने कोर्ट में कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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